प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) देश के सीनियर सिटीज़न के लिए एक पेंशन स्कीम है। यह क्रय मूल्य एवं वार्षिक अंशदान पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर उन को पेंशन मुहैया कराती है।
भारत सरकार द्वारा इस योजना का प्रारंभ 4 मई, 2017 को किया गया, हालांकि इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें 10 वर्षों की अवधि के लिए 8 % की ब्याज मिलेगी, एवं वार्षिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष की अवधि के लिए 8.3 % की ब्याज मिलेगी।
इस योजना के तहत बेहतर ब्याज, निश्चित रिटर्न और सरकारी गारंटी मिलने की वजह से यह योजना सीनियर सिटीजन के मध्य खासी लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी है । यह योजना उन सीनियर सिटीजन के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्हें सरकार से कोई पेंशन नहीं मिलती।
इस योजना में वरिष्ठ नागरिक 31 मार्च, 2023 तक निवेश कर सकते हैं।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, देश के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन की सांध्य बेला में अपने द्वारा किए गए निवेश पर अच्छी दर पर ब्याज देते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। वरिष्ठ नागरिकों का एक बड़ा वर्ग रिटायर होने के बाद अपने निवेश से प्राप्त ब्याज से अपना खर्च चलाता है। पिछले कुछ समय से ब्याज दरें बेहद कम हो गई है। बुजुर्गों को इस समस्या से राहत देने के लिए सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है।
इस योजना में 60 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक निवेश कर सकते हैं। अधिकतम उम्र की कोई बंदिश नहीं है। इस स्कीम में एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख की राशि निवेश कर सकता है।
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इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी निकटतम जीवन बीमा निगम की शाखा में जाकर एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक हैं । वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में ऑनलाइन निवेश भी कर सकते हैं ।
इस योजना में एकमुश्त पैसों का निवेश किया जा सकता है। पेंशनर पेंशन की भुगतान के लिए मासिक, तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। वार्षिक पेंशन के लिए मिनिमम खरीद मूल्य 1,44,578 रुपए हैं, जबकि अधिकतम खरीद मूल्य 14,45,738 रुपए है।
मासिक पेंशन के विकल्प के लिए मिनिमम खरीद मूल्य 1.5 लाख रुपए है एवं अधिकतम खरीद मूल्य 15 लाख रुपए हैं।
इस योजना के तहत प्रीमेच्योर विदड्रॉल का प्रावधान कुछ विशेष परिस्थितियों में ही है, जैसे कि जीवनसाथी अथवा स्वयं को गंभीर बीमारी होने पर । इस स्थिति में खरीद मूल्य का मात्र 98% सरेंडर वैल्यू के रूप में दिया जाता है। 2 % की पेनल्टी काट ली जाती है।
इस योजना में जमा धनराशि पर वरिष्ठ नागरिक को अगले 10 वर्षों तक 8% की दर से ब्याज मिलता है। ब्याज की यही रकम सीनियर सिटीजन को पेंशन की किस्त के तौर पर दी जाती है। ब्याज की दरें पहले से निर्धारित होने के कारण योजना की अवधि के दौरान इसमें परिवर्तन होने के बावजूद पेंशन की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
PMVVY को सरकार ने जीएसटी से छूट दी है। वरिष्ठ नागरिक को पेंशन के तौर पर प्राप्य रकम को कर योग्य आमदनी माना जाता है। पेंशन के तौर पर 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी टैक्स से मुक्त होती है। इससे अधिक की आय पर उन्हें आयकर के स्लैब के आधार पर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। योजना की पेंशन और अन्य स्रोतों से होने वाली कुल आमदनी के वार्षिक 2.5 लाख से अधिक होने की स्थिति में उस पर इनकम टैक्स लगेगा।
यदि योजना के अंतर्गत निवेश के उपरांत पेंशनधारक की मौत हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को निवेश की गई धनराशि बकाया ब्याज के साथ लौटा दी जाती है। इसके लिए नॉमिनी को अपनी पहचान के प्रूफ़ के दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है ।
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