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अटल पेंशन योजना: ₹ 210 हर महीने जमा कराएं, पाएं 5000 मासिक पेंशन

अटल पेंशन योजना को शुरू करने का उद्देश्य कम आय वाले लोगों, खासकर के असंगठित क्षेत्र के कामगरों, जैसे माली, ड्राईवर, घरेलू नौकरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहक योगदान के आधार पर दी जाती है। देश का 18 से 40 साल तक की उम्र का भी कोई नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। यानी योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है।

अटल पेंशन योजना: कैसे खोलें खाता

व्यक्ति किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अगर पहले से खाता नहीं है तो नया खाता भी खोला जा सकता है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद व्यक्ति को यह तय करना होता है कि वह हर महीने कितने रुपए जमा कराए। वह यह भी तय कर सकता है कि उसे हर महीने रुपए जमा कराने हैं, हर तीन महीने में पैसे जमा कराने हैं या फिर वह हर छह महीने में पैसे जमा कराना चाहता है। योजना के बारे में अपडेट पाने के लिए वह अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर जमा करा सकता है, हालांकि खाता खोलने के लिए यह अनिवार्य नहीं है।

ऑनलाइन खाता खोलने की भी है सुविधा

अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन इस योजना से जुडऩा चाहता है तो वह बिना बैंक जाए भी जुड़ सकता है, बशर्ते उसके पास नेट बैंकिंग की सुविधा हो। जैसे किसी का खाता एसबीआई में है तो उसे एसबीआई में लॉगिन करना होगा। इसके बाद ई-सर्विस लिंक पर जाना होगा। यहां उसे सोशल सिक्युरिटी स्कीम के नाम से लिंक मिलेगा। यहां तीन विकल्प दिखेंगे PMJJBY/PMSBY/APY, इसमें से APY यानी अटल पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा। बाकी विवरण भरने और अपना योगदान ऑफलाइन खाते की तरह ही भरना होगा।

अधिक जानकारी के लिए स्टेट बैंक की साइट पर जाएँ।

कैसे योगदान करें

योगदान खाते से ऑटो डेबिट के जरिए किया जा सकता है। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान चाही गई मासिक पेंशन और योजना शुरू करते वक्त ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है। मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन या तिमाही योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्ध-वार्षिक योगदान के मामले में छमाही के पहले महीने के किसी भी दिन योगदान खाते में जमाया कराया जा सकता है।

कितनी राशि होगी जमा

अगर 18 साल में 1000 रुपए से 5000 रुपए मासिक जमा योजना से जुड़ते हैं तो आप हर महीने 42 रुपए से लेकर 210 रुपए तक जमा करा सकते हैं, वहीं यदि कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 291 से लेकर 454 रुपए तक जमा कराने होंगे।

5000 रुपए महीना पेंशन के लिए

अगर आप 18 साल की उम्र में ही अटल पेंशन योजना से जुड़ जाते हैं तो आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5 हजार रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए आपको हर महीने 210 रुपए जमा करना होंगे।।

न करा पाएं अगर तो…

अगर ग्राहक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन/पहले तिमाही के अंतिम दिन/ पहले छमाही के अंतिम दिन राशि जमा नहीं करा पाता है तो इसे एक डिफॉल्ट माना जाएगा। बैंक प्रत्येक 100 रुपए में देरी के एक रुपए प्रति माह के हिसाब से शुल्क लेता है।

सरकारी अंशदान

भारत सरकार का सह योगदान उन्हीं लोगों के लिए होगा, जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं हैं। यह पांच साल के लिए होगा। सरकार का सह-योगदान पीएफआरडीए की ओर से वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक के कुल योगदान का 50फीसदी या अधिकतम 1000 रुपए का ही होगा।

ऐसे मिलेगी पेंशन

  • 60 साल की उम्र पूरी होने पर ग्राहक बचत बैंक से हर महीने अपनी पेंशन की राशि निकाल सकता है।
  • ग्राहक की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को पेंशन मिलेगी और जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर पेंशन की संग्रहित राशि नॉमिनी की लौटा दी जाएगी।
  • अगर कोई 60 साल से पहले पेंशन योजना बंद करना चाहता है तो यह केवल ग्राहक की मृत्यु होने या असाध्य बीमारी होने की स्थिति में ही हो सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

  • एपीवाई खाते में नामिती(नॉमिनी) विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफॉल्ट नामित होंगे। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता हैं।
  • एक ग्राहक एक वर्ष के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
  • योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।

एक जुलाई से लागू हुई नई व्यवस्था

पीएफआरडीए ने योजना को आकर्षक बनाने के लिए एक जुलाई, 2020 से नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत एपीवाई अंशधारक अपनी योगदान राशि को कभी भी घटा/बढ़ा सकेंगे। हालांकि यह बदलाव एक वित्त वर्ष में एक बार ही हो सकेगा। इससे पहले, ग्राहकों को केवल अप्रैल महीने में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी।

मिलता है आयकर पर लाभ

आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD (vB) के तहत इस योजना में निवेश पर कर छूट का लाभ मिलता है।

फिर शुरू हो गई है ऑटो डेबिट की सुविधा

एक जुलाई से एपीवाई अंशदान के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। कोरोना काल में ग्राहकों को राहत देने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 11 अप्रैल, 2020 को सर्कुलर जारी कर 30 जून, 2020 तक ऑटो डेबिट सुविधा को रोक दिया था।

Amit Bajaj

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